1 अप्रैल से शुरू नए नियम -
1 अप्रैल 2026 से अपने देश में बैंकिंग, टैक्स, डिजिटल पेमेंट,टोल प्लाजा आदि से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं -
1. (RBI के नए नियम)-
* अनिवार्य टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) :
सभी ऑनलाइन लेनदेन के लिए अब केवल OTP से डिजिटल पेमेंट नहीं होगा। UPI, कार्ड या नेट बैंकिंग से लेनदेन करते समय अब दो स्तर की सुरक्षा (जैसे OTP + पिन या बायोमेट्रिक) अनिवार्य होगी।
अर्थात अब सिर्फ ओटीपी से ऑनलाइन पेमेंट पूरा नहीं होगा, बल्कि दो तरीकों से अपनी पहचान को सत्यापित करना होगा यानी पिन या फिंगरप्रिंट या बैंकिंग एप से जनरेट टोकन एंटर करना होगा। इसका उद्देश्य साइबर फ्रॉड रोकना है।
इससे धोखाधड़ी कम होगी, हालांकि ट्रांजैक्शन में थोड़ा अधिक समय लग सकता है।
इन खातों में कैश जमा करने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा और मुफ्त डेबिट कार्ड भी मिलेगा।
यह लिमिट खत्म होने पर ₹23 प्रति ट्रांजैक्शन तक का शुल्क लग सकता है।
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने कुछ डेबिट कार्ड्स की कैश निकासी सीमा कम कर दी है। यानी एक दिन में एटीएम से कैश निकालने की सीमा ₹1लाख से घटा कर ₹50 हजार कर दी है।
2.
नया आयकर अधिनियम (New Income Tax Act): 65 साल पुराने 1961 के आयकर कानून की जगह अब Income Tax Act, 2025 लागू हो जाएगा। इसका उद्देश्य नियमों को सरल बनाना है।
नया कानून ये बदलाव करेगा-
सिंगल टैक्स ईयर :
"वित्त वर्ष" (Financial Year) और "आकलन वर्ष" (Assessment Year) का भ्रम खत्म होगा। अब केवल एक "कर वर्ष" (Tax Year) का सिस्टम चलेगा।
अब गोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी पर टैक्स छूट केवल उन्हीं को मिलेगी, जिन्होंने इसे सीधे सरकार से खरीदा है (Original Subscribers)।
सेकेंडरी मार्केट (शेयर बाजार) से खरीदने वालों को अब कैपिटल गेन टैक्स देना होगा।
• मकान किराया भत्ते (HRA) में छूट -
देश के आठ बड़े शहरों में वेतन भोगी कर्मचारियों को वेतन के 50% तक HRA में छूट मिलेगी। अन्य शहरों के लिए छूट सीमा 40% रहेगी।
1.
पेंशन पर टैक्स (रक्षा कर्मी): सशस्त्र बलों के कर्मियों की नियमित पेंशन अब टैक्स के दायरे में आएगी।
2.
केवल विकलांगता (Disability) के आधार पर सेवानिवृत्त होने वालों को ही छूट मिलेगी।
3.
गिफ्ट वाउचर : साल भर में कुल ₹15,000 तक के उपहार या गिफ्ट वाउचर पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
4.
शिक्षा भत्ते पर छूट (Diduction on Education Allaunce) : एजुकेशन एलाउंस पर छूट ₹100 से बढ़ कर ₹3,000 प्रति माह हो जाएगी।
5.
नौकरीपेशा : वेतन भोगी लोगों द्वारा पीएफ, एनपीएस और सुपर एनुएशन में 7.50 लाख रु. टैक्स लगेगा।
सेवानिवृत्ति पर लाभ :
A.
10
साल की नौकरी पूरी कर ली या आयु 40 वर्ष से अधिक है, तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लेने पर मिलने वाली रकम टैक्स फ्री होगी.
·
पेन को भी क्रेडिट कार्ड से लिंक करना जरूरी हो जाएगा। बैंक पेन कार्ड कार्ड के बिना क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करेंगे।
·
क्रेडिट कार्ड से इनकम टैक्स भी भर सकेंगे।
·
क्रेडिट कार्ड से 1वर्ष में 10 लाख रु. ज्यादा के भुगतान करने पर, आपका बैंक आयकर विभाग को इसकी जानकारी देगा।
3. निवेश और अन्य बदलाव
STT में बढ़ोतरी :
* FASTag फीस :
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
1.
(NHAI)
ने फास्टेग के सालाना पास की फीस ₹3,000 से बढ़ाकर ₹3,075 कर दी है।
a.
राष्ट्रीय राजमार्गों (National Highway) पर अब नगद भुगतान नहीं किया जा सकेगा।
2.
सभी टोल प्लाजा पर सिर्फ फास्ट टैग या यूपीआई के जरिए ही भुगतान किया जा सकेगा।
a.
PAN
कार्ड के नए फॉर्म : अब पैन कार्ड आवेदन के लिए कैटेगरी के हिसाब से नए फॉर्म (Form 93 से 96) भरने होंगे।
3.
₹10
लाख से अधिक कैश जमा करने या ₹5 लाख से महंगी गाड़ी खरीदने के लिए पैन अनिवार्य रहेगा।
रूपे (RuPay) कार्ड लाउंज एक्सेस :
कई RuPay प्लैटिनम डेबिट कार्ड्स पर मिलने वाली मुफ्त एयरपोर्ट और रेलवे लाउंज की सुविधा बंद या सीमित हो सकती है।
ट्रेन टिकट रद्द करना महंगा:
अब कन्फर्म रेलवे टिकट रद्द करने पर यात्रियों को ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। ट्रेन के छूटने के 8 घंटे से कम समय पहले टिकट कैंसिल कराने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा, जबकि अब तक 4 घंटे पहले टिकट कैंसिल कराने पर भी रिफंड मिलता था।
8 से 24 घंटे पहले टिकट रद्द कराने पर 50% रिफंड मिलेगा।
24 से 72 घंटे पहले कैंसिल कराए गए टिकिटों पर 25% कटौती होगी। यानी 75% रिफंड मिलेगा।
72 घंटे से पहले टिकट रद्द कराने पर केवल कैंसिलेशन चार्ज कटेगा, बाकी अधिकांश रकम वापस मिलेगी।

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